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15 के बाद विद्यालय खोलने पर शिक्षा विभाग को निर्णय लेने की छूट
भुवनेश्वर. राज्य सरकार ने नवंबर माह के लिए गाइडलाइन जारी की है. विशेष राहत आयुक्त द्वारा जारी अनलाक-6 की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय व जनशिक्षा विभाग आगामी 15 नवंबर के बाद राज्य के स्कूलों को खोलने को लेकर निर्णय ले सकता है. हालांकि इस दौरान कक्षा नौंवी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने की अनुमति होगी. विद्यालय खोलने से पहले 15 नवंबर तक सभी संबंधित अंशधारकों से बातचीत कर एसओपी विभाग जारी करेगा. इसके अलावा समस्त शैक्षणिक संस्थान 30 नवंबर तक बंद रहेंगे. इस अवधि में आनलाइन शिक्षा व टेली परामर्श पर जोर देने के लिए कहा गया है. इसके लिए जनशिक्षा विभाग में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को स्कूल में बुलाया जा सकेगा. वहीं दूसरी ओर रिसर्च स्कॉलर व पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए लैबरोटोरी में काम होने की स्थिति में उच्च शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा सकेगा. नौंवी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल लाने व पढ़ाई को लेकर विभाग की ओर से एसओपी जारी की जाएगी.
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