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पूर्व सेक्शन अधिकारी रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार

  •     ओडिशा विजिलेंस करेगी पेंशन रोकने की कार्रवाई

बलांगीर/भुवनेश्वर। बलांगीर जिले के अगलपुर तहसील, जिला के पूर्व सेक्शन अधिकारी किशोर चंद्र खारसेल को आज रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी ठहराया गया है।

ओडिशा विजिलेंस विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खारसेल के खिलाफ संबलपुर विजिलेंस थाना केस नंबर-14, दिनांक 30.03.2022 के तहत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने एक ट्रैक्टर मालिक से 35,000 रुपये की रिश्वत मांगी और ली थी, ताकि ट्रैक्टर द्वारा की गई अवैध ढुलाई और रेत के ढेर से संबंधित लगाए गए जुर्माने को माफ किया जा सके।

मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), बलांगीर ने खारसेल को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विजिलेंस विभाग ने कहा है कि अब खारसेल की सजा के बाद विभाग संबंधित प्राधिकरण से उनकी पेंशन रोकने के लिए कार्रवाई करेगा।

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