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पूर्व सुभद्रा योजना लाभार्थियों को 60 वर्ष के बाद ही मिलेगी पेंशन

  •    उम्र को लेकर सरकार ने किया स्पष्ट नियम

  •     आयु पूरी होने के बाद दोबारा करना होगा आवेदन

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व सुभद्रा योजना लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। यह सुविधा मधु बाबू पेंशन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाएगी।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सुभद्रा योजना के पूर्व लाभुकों को स्वतः ही किसी अन्य पेंशन योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद दोबारा आवेदन करना होगा। इसके बाद उनकी पात्रता संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के आधार पर तय होगी। साथ ही, प्राथमिकता उन बुजुर्गों और जरूरतमंदों को दी जाएगी जो पहले से प्रतीक्षा सूची में हैं या अधिक कमजोर स्थिति में हैं।

विभाग की ओर से जारी पत्र

समाज सुरक्षा एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उन कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित करती है जो वृद्धावस्था, विकलांगता, कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या विधवा होने जैसी परिस्थितियों के कारण असुरक्षित स्थिति में रहते हैं। चूंकि सुभद्रा योजना के पूर्व लाभुक पहले ही सरकार से सहायता प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची में शामिल कई अन्य जरूरतमंद या अधिक आयु वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

93,000 सुभद्रा लाभार्थी 60 के पार

सूत्रों ने बताया कि फिलहाल करीब 93,000 सुभद्रा योजना लाभुक 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, लेकिन उन्हें तत्काल कवरेज में शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में सभी जिला समाज सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जैसे ही ये लाभुक पात्र होंगे, उनके आवेदन को प्रक्रिया में लाने में हर संभव मदद की जाए।

प्रतीक्षा सूची में अधिक वृद्ध शामिल

सरकार ने दोहराया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य की आर्थिक क्षमता के दायरे में ही दी जाती है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर वर्गों को सहारा प्रदान करना है। चूंकि पूर्व सुभद्रा योजना लाभार्थी पहले ही सरकारी सहायता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे में प्रतीक्षा सूची में शामिल कई अन्य आवेदक अधिक वृद्ध या अधिक जरूरतमंद हो सकते हैं। इस बीच, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें।

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