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 सुभद्रा योजना के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के लिए फिर से होगा सर्वेक्षण

  • उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने की घोषणा

भुवनेश्वर। ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने कहा है कि सुभद्रा योजना के तहत जिन पात्र महिलाओं को अब तक लाभ नहीं मिल सका है, उनके लिए फिर से एक नया सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण व्यापक रूप से किया जाएगा, ताकि कोई भी योग्य महिला लाभ से वंचित न रह जाए।

प्रभाती परिडा ने बताया कि आईआईएम-संबलपुर के छात्र-छात्राएं, जो इस समय ग्रीष्म अवकाश पर हैं, घर-घर जाकर यह सर्वेक्षण कार्य करेंगे। इस दौरान जो महिलाएं पात्र पाई जाएंगी, उन्हें एक साथ तीन किश्तों का लाभ प्रदान किया जाएगा।

अब तक एक करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला लाभ

अब तक छह चरणों में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुभद्रा योजना को लेकर कई शिकायतें और पूछताछें सामने आई हैं। कई महिलाएं अभी भी छूट गई हैं। ऐसे सभी पात्र लेकिन वंचित महिलाओं को सूचीबद्ध करने का कार्य आईआईएम-संबलपुर के विद्यार्थी करेंगे।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल

इस योजना के तहत महिलाओं को पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें हर वर्ष दो किश्तों में 10,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड दिए गए हैं। हर ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र के शीर्ष 100 डिजिटल लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं को 500 रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इससे महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के साथ-साथ डिजिटल लेनदेन की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री परिडा ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जाएंगे कि लाभ सटीक और पारदर्शी रूप से आधार लिंक बैंक खातों के माध्यम से पहुंचे।

पात्रता और अपात्रता के मानदंड

पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें:

– महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

– ओडिशा की निवासी होनी चाहिए।

– परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

– परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत शामिल होना चाहिए।

  अपात्र माने जाने वालों में शामिल हैं:

– सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता परिवार।

– जिनके पास 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक कृषि भूमि है।

– जिन महिलाओं को किसी अन्य सरकारी योजना से प्रति माह 1,500 रुपये या प्रति वर्ष 18,000 रुपये से अधिक की सहायता मिलती है।

आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़

– आवेदन आंगनवाड़ी केंद्रों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है।

– आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य है।

– सुभद्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप के ज़रिए चेहरा पहचानकर ई-केवाईसी की पुष्टि करनी होती है।

– आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

 अस्वीकृति के सामान्य कारण:

– आधार और बैंक खाता जानकारी में असंगति।

– अधूरा या गलत भरा गया आवेदन पत्र।

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