भुवनेश्वर। ओडिशा में भ्रष्टाचार के एक महत्वपूर्ण मामले में नव किशोर नायक, पूर्व ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (वीएलडबलू) -सह-कार्यपालक अधिकारी, एराबंगा ग्राम पंचायत, गोप ब्लॉक, जिला पुरी, को विशेष न्यायाधीश, सतर्कता न्यायालय, भुवनेश्वर द्वारा दोषी करार दिया गया है। सेवानिवृत्त हो चुके नायक पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप था।
न्यायालय ने उन्हें तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(सी)(डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं 420 के अंतर्गत दी गई है। आरोपों के अनुसार, नायक ने गोप ब्लॉक के अंतर्गत स्वीकृत सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्यों को बिना क्रियान्वयन किए ही सरकारी धन को निजी लाभ के लिए गबन किया।
ओडिशा सतर्कता विभाग, जिसने इस मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी, ने कहा है कि वे अब दोष सिद्ध होने के बाद नायक की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
