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ट्रैफिक जुर्माना को लेकर ओडिशा सरकार सख्त

  • तीन महीने में नहीं भरा तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

भुवनेश्वर। सरकार ने ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने का फैसला किया है। यदि किसी वाहन चालक ने तीन महीने के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्य प्रावधान के अनुसार, अगर किसी वाहन चालक ने एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक ई-चालान (रेड सिग्नल जम्प या खतरनाक ड्राइविंग के लिए) जमा किए हैं, तो उसका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। अगर पिछले वित्तीय वर्ष के दो या उससे अधिक चालान लंबित हैं, तो बीमा प्रीमियम में भी वृद्धि की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136-ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू करने की बात कही गई थी।
वसूली करने में नीचे से पांचवें नंबर पर ओडिशा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ई-चालान वसूली में दिल्ली सबसे निचले पायदान पर है (14%)। इससे ऊपर कर्नाटक (24%), तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (27%) और ओडिशा में 29% है।
30 दिनों में भुगतान या चुनौती अनिवार्य
बताया गया है कि ई-चालान नोटिस जारी होने के तीन दिनों के भीतर वाहन चालक या मालिक को भेजा जाएगा। चालान का भुगतान 30 दिनों के भीतर या चुनौती देना अनिवार्य होगा। यदि तीन महीने या नौ महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) या पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) निलंबित कर दिया जाएगा।
शिकायत समाधान नहीं होने पर चालान होगा रद्द
बताया गया है कि यदि शिकायत निवारण प्राधिकरण किसी ग्राहक की शिकायत को 30 दिनों के भीतर हल नहीं करता है, तो जारी किया गया चालान रद्द कर दिया जाएगा। इससे शिकायत कर्ता को राहत मिलेगी तथा कार्रवाई में समानता दिखेगी।
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