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वाहन बीमा नियम का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं
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वैध बीमा नहीं होने पर कटेगा ई-चालान
भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में वाहनों के बीमा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन (ई-डिटेक्शन) प्रणाली लागू की जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह नया सिस्टम राज्यभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22 टोल गेटों पर लागू किया जाएगा। यह पहल मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रवर्तन के अनुरूप है, जो वाहन बीमा को अनिवार्य बनाता है।
यह तकनीक स्वचालित रूप से उन वाहनों की पहचान करेगी, जिनके पास वैध बीमा नहीं है, जैसे ही वे टोल गेटों से गुजरेंगे। इसके परिणामस्वरूप, उल्लंघन करने वालों को इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान) जारी किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत, सभी मोटर वाहनों के पास वैध बीमा होना अनिवार्य है।
जुर्माना के साथ काटनी होगी सजा
उल्लंघनकर्ताओं पर इस अधिनियम की धारा 196 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों सजा हो सकती है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना, तीन महीने की जेल या दोनों सजा हो सकती है।
बीच बीमा अनुपालन की कमी के कारण नियम लागू
अतीत में निजी और वाणिज्यिक वाहन मालिकों के बीच बीमा अनुपालन की कमी देखी गई है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में परिवारों को मुआवजा प्राप्त करने में समस्या आई। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने बीमा सत्यापन को इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम में शामिल करने का निर्णय लिया है।
पहले यह सिस्टम परमिट, फिटनेस और कर उल्लंघनों से संबंधित मुद्दों की निगरानी करता था, अब यह बीमा उल्लंघनकर्ताओं की पहचान भी करेगा। आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने से इस प्रवर्तन प्रयास की सख्ती और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, जिससे कानून का पालन सुनिश्चित होगा।
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