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ओडिशा में जमीन खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव पर विचार

  • राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने दिए रेरा के नियमों में परिवर्तन के संकेत

संबलपुर। ओडिशा में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े नियमों को आसान बनाने की दिशा में रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कुछ नियमों को हटाने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने संबलपुर दौरे के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर शहरी विकास विभाग के साथ चर्चा की जा चुकी है।

सुरेश पुजारी ने कहा कि रेरा के कानून काफी जटिल हैं। कोई भी व्यक्ति आपातकालीन स्थिति जैसे चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या बेटी की शादी के लिए जमीन नहीं बेच पाता। इसलिए रेरा में बदलाव की आवश्यकता है। हमारा विभाग शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर इस पर विचार कर रहा है कि कैसे इन नियमों को सरल बनाया जा सके।

 शहरी विकास व राजस्व विभागों के बीच बैठक करने का निर्देश

संबलपुर में कलेक्टर के साथ बैठक के बाद मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) को शहरी विकास और राजस्व विभागों के बीच बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि ओडिशा रेरा अधिनियम में संभावित बदलावों पर चर्चा की जा सके।

पार्ट रजिस्ट्री भी जरूरी

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रीयल एस्टेट विकसित करना चुनौतियों से भरा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भूखंडों को शहर की विकास योजना के अनुसार बेचा जाना चाहिए। हालांकि, आपात स्थिति और संकट के दौरान भूमि का एक हिस्सा बेचा जा सकता है। मंत्री ने पंजीकरण सेवा पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ भूमि पंजीकरण विवरण का रिकॉर्ड बनाए रखने की भी वकालत की।

ई-पंजीकरण प्रक्रिया पर उठाए सवाल

मंत्री ने ई-पंजीकरण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जो पिछली सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के कारण लोग दूसरों पर निर्भर हो गए हैं और मुझे इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपने कर्मचारियों को इतना कम वेतन देती है कि वे अपना परिवार भी नहीं चला पाते, जिसके कारण वे लोगों से धोखाधड़ी करते हैं, जिससे जमीन खरीदने और बेचने वालों को दिक्कत होती है।

दलालों को कड़ी चेतावनी

मंत्री सुरेश पुजारी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यालय में जमीन दलालों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुजारी ने जमीन दलालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कार्यालय में उनकी कोई जरूरत नहीं है और उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई दलाल नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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