-
राज्य में2963 कैदी से जेल से रिहा हुए
-
मास्क न पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल
-
लाकडाउन को गंभीरता से लेकर पालन करने के लिए गजपति महाराज ने किया निवेदन
भुवनेश्वर. कोविद-19 के संकट के समय जेल से भीड़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य से 2963 कैदी से जेल से रिहा किये गये हैं। डीजीपी (जेल) संतोष उपाध्याय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें से 2661 कैदी जमानत पर, 9 पैरोल पर तथा 293 कैदी अंतरीम जमानत पर रिहा किये गये हैं।
अब पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के लिए मास्क पहनना जरुरी है। जो लोग मास्क पहन कर नहीं आयेंगे उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उत्कल पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने यह निर्णय किया है। एसोसिएशन के सचिव संजय लाठ ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गुरुवार को ओडिशा कोविड नियम-2020 में इसके लिए संशोधन किया था। संशोधन के बाद अब पहले तीन बार तक बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद जुर्माना 5 सौ रुपये का किया जाएगा।
पुरी के गजपति महाराज ने लाकडाउन को गंभीरता से पालन करने के लिए लोगों से निवेदन किया है। गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव ने एक संदेश जारी कर कहा कि कोरोना वायरस की भयावहता को ध्यान में रख कर 30 अप्रैल तक लाकडाउन को बढ़ाने के निर्णय को लोग गंभीरता से लेकर पालन करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। श्रीश्री जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा से यह खतरा टल जाए।
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
