भुवनेश्वर. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लाकडाउन को देखते हुए आवश्यक कार्यों में लगे लोगों के लिए पुलिस द्वारा जो पास जारी कि गया है वह अनिश्चितकाल के लिए मान्य होंगे. पुलिस कमिश्नर सुधांशु षड़ंगी ने ट्विट कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 29 मार्च तक जारी किये गये पास कोविद-19 के बाद की स्थिति सामान्य होने तक मान्य रहेगा. इसलिए लोगों को उस पास के नवीनीकरण करने के लिए फिर से पुलिस के पास आने की आवश्यकता नहीं है. पुलिस कमिश्नर सुधांशु षड़ंगी ने स्पष्ट किया कि आईडी कार्ड या पास का इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सक्ता है. एक ट्विट में उन्होंने कहा कि आईडी कार्ड और वाहन पास जो नागरिकों को उनके पेशेवर दायित्वों का समर्थन करने के लिए जारी किए गए है, उसका उपयोग निजी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोविद-19 लाकडाउन के दौरान सब्जियां और किराने का सामान खरीदने के नाम पर कार्ड का इस्तेमाल न करें. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी जरुरी चीजें खरीदने के लिए पास की दुकान पर जाएं. ट्विन सिटी पुलिस ने आम लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब पर यह ट्विट किया है.
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
