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अर्चना नाग सेक्सटॉर्शन मामले में कोर्ट में नहीं हो रही थी पेश
भुवनेश्वर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बहुचर्चित अर्चना नाग सेक्सटॉर्शन मामले में उसकी सहयोगी श्रद्धांजलि बेहरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। इससे पहले श्रद्धांजलि द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया था। आरोपी के बार-बार समन करने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वह अदालत में व्यक्तिगत पेशी से बचने के लिए अपने खराब स्वास्थ्य की दलील ले रही थी।
अदालत ने श्रद्धांजलि की अंतरिम सुरक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया था। श्रद्धांजलि महिला ब्लैकमेलर अर्चना नाग की सहयोगी के रूप में चार्जशीट में नामित अभियुक्तों में से एक हैं। अदालत ने श्रद्धांजलि को जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ सहयोग करने के लिए कहा था, क्योंकि एजेंसी ने अर्चना के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की चल रही जांच में उनके असहयोग की बात कही थी। दूसरी ओर, कटक स्थित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने अर्चना नाग की जमानत याचिका पर सुनवाई अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दी। 22 मई से 20 जून तक अदालत बंद रहने के कारण मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी।
श्रद्धांजलि पूछताछ के लिए ईडी के भुवनेश्वर कार्यालय में दो बार पेश हुई थीं। जांच के दौरान पाया गया है कि साल 2017 और 2022 के बीच अर्चना नाग ने श्रद्धांजलि के बैंक खाते में अच्छी खासी रकम जमा की थी। ईडी ने श्रद्धांजलि सहित अर्चना, उनके पति जगबंधु चांद और उनके बिजनेस पार्टनर खगेश्वर पात्र के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
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