कंधमाल। कंधमाल जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले एक लड़की से बलात्कार के मामले में एक 67 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, फूलबाणी, संजीत कुमार बेहरा ने कल अनंग नायक को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार, 22 सितंबर, 2020 को बूढ़ा व्यक्ति पांच साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। उस समय वह अपने घर के सामने खेल रही थी। इसे घर ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया।
लोक अभियोजक असीम प्रहराज ने कहा कि लड़की की मां ने उसी रात जी उदयगिरि पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
फैसला सुनाने से पहले अदालत ने कम से कम 16 गवाहों को सुना। प्रहराज ने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कंधमाल को पीड़ित के परिवार को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
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