भुवनेश्वर। राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक मोहंती के आवेदन को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चिटफंड को लेकर सीबीआई मामले से उनके नाम को हटाने के लिए उन्होंने हाइकोर्ट में किये आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 2014 में अशोक मोहंती को चिटफंड मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गया था। इस मामले में उनके नाम को हटाने के लिए उन्होंने कोर्ट में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल किया था। इसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
