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कांग्रेस विधायक मुकिम को तीन साल की कठोर सजा

  •  पूर्व नौकरशाह आईएएस विनोद कुमार व कंपनी के दो अन्य सदस्यों को भी जाना होगा जेल

  •  जेल की सजा के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगा

भुवनेश्वर। कटक बारबाटी से विधायक और कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकिम को गुरुवार को ओडिशा ग्रामीण आवास और विकास निगम (ओआरएचडीसी) भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए एक विशेष सतर्कता अदालत ने 3 साल की जेल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व नौकरशाह और आईएएस अधिकारी विनोद कुमार, कंपनी सचिव श्वास्थि रंजन मोहंती और मेट्रो बिल्डर्स निदेशक, पीयूष मोहंती को भी दोषी पाया है और प्रत्येक को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, इन सभी को जेल की सजा के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 50,000 रुपये का जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 6 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विजिलेंस ने कहा कि अभिराम कर, पूर्व डीएसपी, विजिलेंस, सेल कटक ने मामले की जांच की और हेमंत कुमार स्वाईं, स्पेशल पीपी, विजिलेंस, भुवनेश्वर ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन किया।
उल्लेखनीय है कि मोहंती और मुकिम मेट्रो बिल्डर्स के प्रमुख थे, जो साल 2001 के दौरान ऋण घोटाले में लाभार्थियों में से एक था। आरोप था कि इस अवधि के दौरान अयोग्य लाभार्थियों को ओआरएचडीसी ने ऋण दिया था, जिसमें मेट्रो बिल्डर्स को 150 लाख रुपये का ऋण मिला था।

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