भुवनेश्वर. ओडिशा उच्च न्यायालय ने चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव की अंतरिम जमानत की अवधि स्वास्थ्य आधार पर बढ़ाने की अनुमति दे दी है. विधायक को पिछले महीने भीड़ को कार से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जगदेव के वकील अभिनव चंद के मुताबिक, अदालत ने विधायक की अंतरिम जमानत को सात दिन और 11 मई तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. जगदेव की अंतरिम जमानत कल समाप्त होने के बाद विधायक के वकील कल बानपुर जेएमएफसी अदालत में पेश हुए और अदालत में उच्च न्यायालय के निर्देश का एक ज्ञापन पेश किया. इससे पहले 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने जगदेव को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.
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