भुवनेश्वर. कोरोना के मामले में गिरावट को देखते हुए दो साल बाद राज्य सरकार ने कोविद रोकथाम उपायों के लिए लगाये गये आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने 13 मार्च, 2020 को कोविद की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को अधिसूचित किया था. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस साल 22 मार्च को केंद्र ने घोषणा की कि कोरोना रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि, मास्क का उपयोग और हाथ की स्वच्छता जारी रहेगी. विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविद की स्थिति में समग्र सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है. इस संदर्भ में विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जहां भी मामलों की संख्या में कोई वृद्धि देखी जाती है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सलाह के अनुसार त्वरित और सक्रिय कार्रवाई कर सकता है.
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