भुवनेश्वर. राजधानी स्थित धार्मिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोरोना टीका का दोनों लेने वाले भक्त को ही प्रवेश की अनुमित की जायेगी. सोमवार को भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की ओर से जारी एक कार्यालय आदेश में यह जानकारी दी गयी है. आदेश में कहा गया है कि यह शर्त नौ अगस्त को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के अलावा है. बीएमसी ने धार्मिक संस्थाओं के अधिकारियों को अपने संस्थानों के कामकाज के दौरान अपने स्तर पर इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मोबाइल में हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी रखने वाले व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी.
बीएमसी की प्रवर्तन टीम सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच भी करेगी. इनका उल्लंघन करते पाए जाने वाले गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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