काठमांडू। नेपाल सरकार ने नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भारत जाने वाले अपने छात्र-छात्राओं के लिए नेपाल शिक्षा मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बिना एनओसी के अध्ययन करने गए युवाओं के सर्टिफिकेट को नेपाल में मान्यता नहीं दी जाएगी।
यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय के चिकित्सा शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्री ने दी। उन्होंने कहा आयोग ने एनओसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। काप्री ने बताया कि भारत के बिहार, यूपी और बंगाल में नेपाल की सीमा से सटे शहरों में नेपाल के छात्रों को लक्षित करते हुए पचासों नर्सिंग कॉलेज खुल गए हैं। इनमें से अधिकांश संस्थानों के पास मान्यता नहीं है। इसलिए एनओसी की व्यवस्था की गई है, जिससे देश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी न हो सके।
नेपाल के शिक्षा मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा आयोग ने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सिंग शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। उसी सूची के आधार पर मान्यता प्राप्त संंस्थानों में पढ़ने जाने के लिए एनओसी का प्रावधान किया गया है।
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