आयकर कानून की धारा 24 के तहत खुद के रहने वाली संपत्ति के लिए कर्ज पर ब्याज कटौती की सीमा दो लाख रुपये तक है। संपत्ति की बढ़ती कीमतों और ब्याज दर को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर कम-से-कम पांच लाख रुपये करने की जरूरत है।
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आयकर कानून की धारा 24 के तहत खुद के रहने वाली संपत्ति के लिए कर्ज पर ब्याज कटौती की सीमा दो लाख रुपये तक है। संपत्ति की बढ़ती कीमतों और ब्याज दर को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर कम-से-कम पांच लाख रुपये करने की जरूरत है।
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर भी …
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