जज ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन और प्रोडक्ट के प्रचार की अनुमति देने से न केवल जनता को खतरा होगा, बल्कि आयुर्वेद की भी बदनामी हो सकती है। डॉक्टरों के संघों ने 2021 में रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। दावा किया गया था कि कोरोनिल को लेकर निराधार दावे किए गए हैं कि यह कोविड-19 का इलाज है
Home / BUSINESS / दिल्ली हाई कोर्ट का बाबा रामदेव और Patanjali को आदेश, दिव्य कोरोनिल की कोविड-19 के इलाज के तौर पर रोकी जाए ब्रांडिंग
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