ज्यादातर कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान करती हैं। इस रकम पर इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13A) के तहत छूट मिलती है। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। हालांकि, अगर आपका एंप्लॉयर बिल्कुल HRA नहीं देता है, तो क्या होगा?
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