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नियम लागू होने से पहले नियुक्त सहायक श्रम अधिकारियों और ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को बड़ी राहत
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संशोधित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से छूट
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ओडिशा एम्प्लोइज स्टेट इनश्योरेंस स्किम मिनिस्टरियल सर्विस रुल्स-2026 के गठन को भी मंजूरी
भुवनेश्वर। ओडिशा कैबिनेट ने शुक्रवार को ओडिशा श्रम सेवा नियम 2019 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी, जिससे नियम लागू होने से पहले नियुक्त सहायक श्रम अधिकारियों और ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
संशोधित प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों को विभागीय परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इस फैसले से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता मिलेगी।
संशोधन के तहत राज्य सरकार ने विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में केंद्रीय आपराधिक कानूनों से संबंधित संदर्भों को भी अद्यतन किया है, ताकि इसे वर्तमान कानूनी ढांचे के अनुरूप बनाया जा सके।
एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने ओडिशा एम्प्लोइज स्टेट इनश्योरेंस स्किम मिनिस्टरियल सर्विस रुल्स – 2026 के गठन को भी मंजूरी दी। ये नए नियम राज्यभर के ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरी में कार्यरत मंत्रीस्तरीय कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, इन नए कैडर नियमों का उद्देश्य एम्प्लोइज राज्य बीमा योजना के तहत प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना और सेवा वितरण में सुधार लाना है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली की कार्यक्षमता और बेहतर हो सके।
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