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महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा

  •     ओडिशा–छत्तीसगढ़ विवाद के समाधान के लिए मिला अतिरिक्त समय

भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल बढ़ाते हुए इसे अब 13 जनवरी 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले न्यायाधिकरण का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला था।

यह निर्णय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लिया गया है, जिससे लंबे समय से चल रहे जल बंटवारे के विवाद के समाधान के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

ओडिशा–छत्तीसगढ़ के बीच विवाद

महानदी नदी के जल बंटवारे और प्रबंधन को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से मतभेद बना हुआ है। ओडिशा ने छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी हिस्सों में बैराज निर्माण और जल उपयोग को लेकर चिंता जताई है, जिससे निचले इलाकों में जल प्रवाह, आजीविका और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

समग्र समाधान पर फोकस

कार्यकाल बढ़ने के साथ न्यायाधिकरण अब दोनों राज्यों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़ों, विशेषज्ञ रिपोर्टों और दावों की विस्तृत जांच जारी रखेगा। अतिरिक्त समय से संतुलित और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इस विवाद का प्रभाव कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ता है, जिनमें सिंचाई और कृषि, पेयजल उपलब्धता तथा  पर्यावरणीय संतुलन शामिल हैं।

केंद्र ने अपनाया गंभीर दृष्टिकोण

कार्यकाल विस्तार से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस मामले में जल्दबाजी के बजाय गहन कानूनी और तकनीकी समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय देना चाहती है। उद्देश्य ऐसा समाधान निकालना है, जो सभी पक्षों के लिए न्यायसंगत, टिकाऊ और लाभकारी हो।

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