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5 किलो वाला सिलिंडर पर पूर्ण प्रतिबंध
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अब सिर्फ ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा एलपीजी
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काला बाजारी रोकने के लिए सरकार का कड़ा कदम
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शहरी क्षेत्रों में हर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन पर मिलेगी रीफिल
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने एलपीजी सिलिंडरों की खुले बाजार में बिक्री पर रोक लगाते हुए कड़ी व्यवस्था लागू कर दी है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं और बढ़ती काला बाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 5 किलो वाले छोटे सिलिंडरों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी है और केवल ई-केवाईसी सत्यापित उपभोक्ताओं को ही अधिकृत एजेंसियों से गैस उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने कहा कि सरकार ने अवैध व्यापार रोकने के लिए निगरानी को और सख्त कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन इनका वितरण अब निर्धारित समयावधि के अनुसार किया जाएगा। शहरी घरों को हर 25 दिन में और ग्रामीण घरों को 45 दिन में गैस रीफिल मिलेगी।
खुले बाजार में सिलिंडर बेचने से कालाबाजारी बढ़ी
मंत्री ने बताया कि खुले बाजार में सिलिंडर बेचने की व्यवस्था का दुरुपयोग होता था, जिससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलता था। अब ई-केवाईसी अनिवार्य किए जाने से केवल पंजीकृत उपभोक्ता ही सिलिंडर बुक कर सकेंगे और एजेंसियां केवल सत्यापित बुकिंग के आधार पर ही आपूर्ति करेंगी। इससे अनधिकृत खरीद पूरी तरह बंद होगी।
छोटे सिलिंडरों की अक्सर काला बाजारी
अधिकारियों ने पुष्टि की कि 5 किलो के सिलिंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ये छोटे सिलिंडर अक्सर काला बाजारी में चले जाते थे, जिससे कृत्रिम कमी पैदा होती थी। सरकार की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य आपूर्ति को स्थिर रखना और वास्तविक उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है।
निष्पक्ष वितरण और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता
मंत्री पात्र ने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष वितरण और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और सभी एजेंसियों व डीलरों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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