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कोटिया विवाद पर ओडिशा-आंध्र प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

  • दोनों राज्य सरकारों को 28 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश

भुवनेश्वर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरापुट जिले के कोटिया क्षेत्र में सीमा विवाद के संबंध में ओडिशा और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी की है। नोटिस ओडिशा सरकार द्वारा दायर याचिका के आधार पर जारी की गयी है। शीर्ष अदालत ने दोनों राज्य सरकारों को 28 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यों को राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को आपस में सुलझाने का सुझाव दिया था।

इसके बाद ओडिशा सरकार ने अदालत में अतिरिक्त मुकदमा दायर किया। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि कोर्ट ने 1968 और 2006 के अपने फैसलों में विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया कि आंध्र सरकार आदेश का उल्लंघन कर रही है, जिसके बाद पड़ोसी सरकार को नोटिस जारी की गयी है।

उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार ने हाल ही में कहा था कि कोरापुट जिले के विवादित कोटिया क्षेत्र में पड़ोसी आंध्र प्रदेश द्वारा किसी भी घुसपैठ के संबंध में उसे कोई सूचना नहीं है। राजस्व मंत्री प्रमिला मल्लिक ने 23 फरवरी को अदालत को बताया कि 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोटिया में पेंशन और राशन कार्ड के वितरण के संबंध में जिला प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं थी।

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