काठमांडू। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कोशी राज्य सरकार को दीर्घकालिक महत्व का कोई भी निर्णय नहीं लेने का अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोशी राज्य सरकार के गठन के खिलाफ विपक्षी सीपीएन (यूएमएल) द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को आदेश जारी किया।
कोशी प्रांत के स्पीकर बाबूराम गौतम समेत 47 सांसदों के समर्थन से यूएमएल ने याचिका दायर कर उद्धव थापा की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार गठन पर अंतिम फैसला आने तक अहम फैसले लेने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री परशुराम खापुंग, मुख्यमंत्री उद्धव थापा और कोशी प्रांतीय विधानसभा स्पीकर बाबूराम गौतम को इस मुद्दे पर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। 93 सांसदों वाले कोशी प्रांत में स्पीकर समेत 47 सांसदों के समर्थन से सरकार बनी है । 46 सांसद विपक्ष में खड़े थे । ये मामला अब विवादों में है।