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अस्पतालों, जलापूर्ति विभागों और आवश्यक सेवाओं में प्रयोग के लिए बिजली विभाग को करना होगी सूचित
हेमन्त कुमार तिवारी, भुवनेश्वर
भीषण चक्रवात यश के लैंडफाल करने के बाद 27 मई को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक कहीं भी जेनरेटर के निजी प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है. कहा गया है कि इससे बिजली की पुनर्वहाली में लगे कर्मचारियों के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए कहीं भी निजी प्रयोग के लिए जेनरेटल चलाने की अनुमति नहीं होगी. यह जानकारी राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से दी गयी है. साथ ही कहा गया है कि अस्पतालों और जलापूर्ति व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए कार्य में लगे संस्थानों के लिए अलग विशेष व्यवस्था के तहत जेनरेटर चलाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें बिजली विभाग को पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि वह इसकी व्यवस्था कर सकें, लेकिन अपार्टमेंट और घरों में इसे चलाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी निजी इस्तेमाल के लिए इसका प्रयोग करते पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
#CycloneYaas
के लैंडफाल करने के बाद 27 को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक जेनरेटर के निजी प्रयोग पर प्रतिबंध. कहा गया है कि इससे बिजली की पुनर्वहाली में लगे कर्मचारियों के लिए खतरा हो सकता है. आवश्यक सेवाओं के लिए बिजली विभाग को सूचित कर अनुमति लेनी होगी.https://t.co/jiKFmsRI2t— INDO ASIAN TIMES (@indo_times) May 25, 2021