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दूसरी लहर का कोरोना भयानक, एक सदस्य पूरे परिवार को कर रहा है संक्रमित

  • लॉकडाउन का सख्ती से पालन का आह्वान

भुवनेश्वर. राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने आज लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि दूसरे चरण का कोरोना वायरस काफी भयानक है. इस दूसरी लहर में सबसे अधिक युवा संक्रमित हो रहे हैं. कोरोना वायरस इतना भयानक है कि एक सदस्य पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है. इसलिए कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. इसमें संक्रमण की गति काफी तीव्र है. इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पांच मई से 19 मई तक राज्य में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है.

इस दौरान सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों का परिचालन नहीं होगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य  व अन्य जरुरी सेवाएं जारी रहेंगी. घरों से पांच सौ मीटर की दूरी पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग आवश्यक सामग्री जैसे सब्जी आदि खरीद सकेंगे.

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा. लोग अपना कोविद टेस्ट करवा सकेंगे. राज्य के अंदर व बाहर एंबुलेंस सेवा जारी रहेगी. ऑनलाइन डिलिवरी पर किसी प्रकार की पांबदी नहीं रहेगी. दवाई की दुकानें खुली रहेंगी. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम आदि चालू रहेंगे. गैरेज आदि भी खुले रहेंगे. सुबह पांच से आठ बजे तक अखबार बांटा जा सकेगा. पेट्रोल पंप व ईंधन गैस आपूर्ति जारी रहेगी. इलेक्ट्रिशियन, पाइप मिस्त्री अपनी सेवा उपलब्ध करा सकेंगे.

यात्रीवाही बस के चलने पर रोक रहेगी. शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. आटो रिक्शा, कैव पर प्रतिबंध रहेगा. सिनेमा हाल, माल, जिम आदि बंद रहेंगे. प्रदर्शनियों, व्यापारिक मेलों, मेलों, भौतिक बिजनस टू बिजनस बैठकों की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, ऐसी गतिविधियों को वर्चुअल मोड में किया जा सकता है.

सभी सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जीम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, मीरा बाज़ार पर प्रतिबंध रहेगा. जात्रा, ओपेरा तथा ओपन एयर थिएटर को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी सैलून या नाई की दुकान, स्पा, ब्यूटी पार्लर आदि नहीं खुलेंगे.

सामाजिक आयोजनों पर रोक, लोगों के लिए नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल

लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य सभाएं के आयोजन पर रोक रहेगी.

सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. हालांकि यहां धार्मिक पारंपरिक अनुष्ठानों को करने के लिए न्यूनतम पुजारियों और कर्मचारियों के साथ अनुमति होगी. यहां किसी प्रकार की धार्मिक भीड़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा.

विवाह में 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 को अनुमति

विवाह में 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. किसी भी परिस्थिति में पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागियों की संख्या अधिक नहीं होगी.

आवश्यक सेवाओं में इनको होगी छूट

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाओं को छूट होगी. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फ़ार्मेसी, जनऔषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें खुलेंगी. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र खुलेंगे. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, कोविद-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान खुले रहेंगे. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति जारी रहेगी. प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जो आवश्यक सेवाओं के प्रावधान उपबल्ध कराते हैं या कोविद-19 के नियंत्रण के लिए प्रयास करते हैं, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, अस्पतालों की सेवा करने वाली आपूर्ति श्रृंखला फर्म शामिल हैं, को अनुमति होगी. चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन, उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण इकाइयां खुली रहेंगी. सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की अंतर और इंट्रा स्टेट, वायु मार्ग से आवाजाही को छूट होगी.

चुनावी गतिविधियों को छूट

लाकडाउन और शटडाउन के दौरान चुनावी गतिविधियों को छूट रहेगी. इस दौरान चुनावकर्मियों को उनके घरे से मतदान केंद्र आने-जाने की छूट होगी. लाकडाउन और शटडाउन में चुनाव सामग्रियों को भी लाने-ले जाने की छूट होगी.

टीकाकरण और कोरोना जांच को भी छूट

लाकडाउन के दौरान कोरोना टीका केंद्रों पर टीकाकरण जारी रहेगा. इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी. साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोरोना जांच कराने जायेगा तो उसके भी छूट होगी.

सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर कड़ी निगरानी

सुरेश महापात्र ने आज यहां जारी वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. इसके देखते हुए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा बंगाल से सटी सीमाएं सील की गयी हैं. दूसरे लहर में कोरोना का वायरस भंयकर है. काफी तेजी से फैल रहा है. आज पाजिटिव रोगियों की दर हर जिले में बढ़ रही है. लोग नियमित पाजिटिव हो रहे हैं. हमें प्रयास करना है कि जो पाजिटिव नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह संक्रमण से बचाया जाये. इसलिए लोगों को घर में रहना होगा. जो लोग बाहर जायेंगे, वह मास्क पहनेंगे. दुकान-बाजार में बेवजह नहीं जायें. होटल में केवल क्वारेंटाइन में रहने को छूट होगी. बाहर के लोगों को खाने की छूट नहीं होगी. लोगों को अपने परिचयपत्र दिखाकर जाना होगा.

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