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पॉक्सो कानून के तहत बलात्कारी को हुई 12 साल की सजा

अमित कुमार मोदी, अनुगूल
पॉक्सो कानून के तहत आज अनुगूल जिला न्यायालय में एक बलात्कारी को सज़ा हुई है. इस मामले में अनिल को पॉक्सो कानून धारा 6 के तहत 12 साल की सज़ा के साथ 50 हज़ार रुपये बतौर जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. 50 हज़ार न देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सज़ा और इसके साथ धारा 506 के तहत एक साल की सज़ा तथा 5 हज़ार रुपए जुर्माना और धारा 341 के तहत एक महीने की सज़ा काटनी होगी. विशेष न्यायाधीश प्रभाकर गाँठिया ने यह फैसला सुनाया है. सरकार की तरफ से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सरोज पटनायक मामलों की पैरवी कर रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर 2017 को जरपड़ा थाना अंतर्गत जरडा गांव में बलात्कार की घटना हुई थी. गांव की एक महिला ने जरपड़ा थाने में अपनी नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार होने की शिकायत की थी. जरपडा पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गयी. शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी गांव के प्राथमिक विद्यालय में चौथी कक्षा की छात्रा थी. 17 नवंबर 2017 को घर से विद्यालय आने के बाद विद्यालय से 4 से 5 लड़कियां शौच के लिए बाहर चली गयीं. उसी दौरान गांव का अनिल दास नामक एक युवक उसके पास आया और चाकू दिखाकर पीड़ित लड़की के अलावा सबको वहां से जाने के लिए कहा. बाकी लड़कियों के जाते ही अनिल ने लड़की का बलात्कार किया और किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता घटनास्थल से बहुत ही मुश्किल से विद्यालय पहुंची और तुरंत उसकी टीचर को सब कुछ बताया. उसकी टीचर ने तुरंत स्कूल के प्रधान शिक्षक को घटना की जानकारी दी. प्रधान शिक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के सभापति, सचिव और पीड़िता की मां को घटना की जानकारी दी. उसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया और घटना के बारे में थाने में शिकायत की गयी. मामले को पॉक्सो धारा के तहत सुनवाई करते हुए 22 लोगों की गवाही लेते हुए आज अदालत ने अनिल को कुसूरवार ठहराया है.

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