-
जनहित याचिका में की गई थी रोक लगाने की मांग
भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट ने संबलपुर में हनुमान जयंती शोभायात्रा को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने का निर्देश दिया है। यह फैसला उस जनहित याचिका के जवाब में आया, जिसमें संभावित अशांति के चलते इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
पिछले वर्ष की हिंसा के बाद उठा विवाद
साल 2023 में हनुमान जयंती के दौरान संबलपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी, जिससे कई इलाकों में झड़पें हुईं और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा था और इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी थीं। इन घटनाओं के मद्देनजर इस साल 14 अप्रैल को होने वाले जुलूस को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, जिसके चलते शोभायात्रा पर प्रतिबंध की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट में रखे गए तर्क
याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि पिछले वर्ष की घटनाओं को देखते हुए इस साल भी हिंसा भड़कने की आशंका है। उन्होंने केंद्र सरकार से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की थी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी – सरकार
वहीं, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि धार्मिक शोभायात्राओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से भी यह बताया गया कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार किसी संभावित खतरे की विशेष जानकारी नहीं है।
हाईकोर्ट का निर्देश और प्रशासन की तैयारी
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि शोभायात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों और खुफिया सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए शोभायात्रा की अनुमति दे दी। अब प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।