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ओडिशा में गर्मियों में अधिवक्ताओं को मिली काली कोट पहनने से छूट

  •  हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में रहेगा अनिवार्य

कटक। ओडिशा राज्य बार काउंसिल ने भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों को काली कोट पहनने से छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में पेश होने वाले वकीलों के लिए गाउन पहनना अनिवार्य रहेगा।
बार काउंसिल द्वारा पारित इस प्रस्ताव के अनुसार, यह छूट 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक लागू रहेगी। इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट के साथ काले, सफेद धारीदार या ग्रे रंग की पैंट पहन सकते हैं। इसके अलावा, उनके लिए काले टाई बैंड और कॉलर का उपयोग अनिवार्य होगा।
यह निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुरूप लिया गया है। बार काउंसिल के नियम भाग-VI, अध्याय-IV के नियम-III के अनुसार, अधिवक्ताओं के लिए गाउन पहनना वैकल्पिक होता है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पेश होने के। वहीं, नियम IV के तहत अधीनस्थ अदालतों में गर्मी के मौसम में काला कोट पहनने की बाध्यता से छूट दी जा सकती है।
यह निर्णय वकीलों को चिलचिलाती गर्मी के बीच राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, पेशेवर अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालयों में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य रहेगा।

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