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मेघवाल ने कहा-बेंच के लिए मुख्यमंत्री व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश आवश्यक
भुवनेश्वर। पश्चिमी ओडिशा में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि पश्चिमी ओडिशा में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय की पीठ के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में काफी विकास हो रहा है। जहां तक ई-कोर्ट परियोजना का सवाल है, ओडिशा भी दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बेंच के साथ मिलकर हमने ई-कोर्ट के लिए काम शुरू कर दिया है। ई-कोर्ट के माध्यम से यदि हम वर्चुअल सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो यह हाई कोर्ट बेंच सुविधाओं के समान है। जब ई-कोर्ट परियोजना ने ओडिशा में प्रगति की है, तो मुझे लगता है कि स्थायी उच्च न्यायालय पीठ की मांग प्रासंगिक नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अन्य जिलों में भी उच्च न्यायालय की सुविधाएं मिल सकती हैं।
इधर, बीजद के वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की मांग की गई है। हमें उम्मीद है कि केंद्र पश्चिमी ओडिशा के सैकड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा।