Home / Odisha / बारिपदा में दुष्कर्मी युवक को 10 साल की सजा

बारिपदा में दुष्कर्मी युवक को 10 साल की सजा

  • विशेष पॉक्सो अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका

इण्डो एशियन टाइम्स, बारिपदा।

यहां की विशेष पॉक्सो अदालत ने कल शनिवार को एक 31 वर्षीय युवक को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। विशेष पॉस्को न्यायाधीश सुमिता जेना ने साल 2015 में बारिपदा टाउन पुलिस सीमा के अंतर्गत सुंगड़िया इलाके से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और फिर उसके साथ कई बार बलात्कार करने के लिए रायरंगपुर (ग्रामीण) पुलिस सीमा के तहत निरंजन गांव के गुरु प्रसाद मुर्मू (31) को 10 साल जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने मुर्मू पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर मुर्मू को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को दो लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया है।

मामले की कार्यवाही के अनुसार, मुर्मू की बारिपदा टाउन पुलिस सीमा के तहत सनगड़िया इलाके की एक विधवा से दोस्ती हुई थी, जब उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।  5 मार्च 2015 को मुर्मू ने विधवा की नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। काफी खोजबीन के बाद भी अपनी बेटी का पता नहीं चलने पर महिला ने टाउन पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

मुर्मू अलग-अलग जगहों पर छिपकर रहा था और रहने के दौरान उसने नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार किया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को छुड़ाने के बाद मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया और अदालत भेज दिया। कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान, मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद सजा का आदेश दिया।

Posted by: Desk, Indo Asian Times

Share this news

About admin

Check Also

IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

केन्दुझर में पोल्ट्री से लदा वाहन पलटा

स्थानीय लोग मुर्गे ले जाने के लिए दौड़े भुवनेश्वर। केन्दुझर जिले के चिलदा के पास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *