कटक,ओआरएचडीसी भ्रष्टाचार मामले में मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम को सामान्य राहत मिली है। विजिलेंस कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मो. मोकिम की जमानत मंजूर हो गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विधायक के आवेदन को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 13 अक्टुबर तक टाल दिया है।
कांग्रेस विधायक तथा मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मो. मोकीम पर ओआरएचडीसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। इस आरोपों की जांच के बाद भुवनेश्वर स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने मोकिम को 3 साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जेल की सजा और जुर्माने को चुनौती देते हुए मोकिम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हाई कोर्ट ने आज मोहम्मद मोकीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे की सुनवाई के लिए उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने से उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और विजिलेंस कोर्ट के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही उन्हें एक लाख रुपये और दो जमानतदार के एवज में अंतरिम जमानत दी है। निचली अदालत द्वारा जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की गई मोकिम की अपील के खिलाफ सतर्कता विभाग ने लिखित दलील दी थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को इसकी कॉपी देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 13 तारीख तय की। मोकिम की ओर से वरिष्ठ वकील पीताम्बर आचार्य मामले को देख रहे हैं।
गौरतलब है कि बहु चर्चित ओडिशा ग्रामीण आवास और विकास निगम (ओआरएचडीसी) ऋण गबन मामले में हाल ही में विजिलेंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन चार आरोपियों में पूर्व आईएएस और ओएचडीसी के तत्कालीन एमडी विनोद कुमार, कंपनी सचिव स्वस्तिरंजन महापात्रा, कटक-बारबाटी विधायक और मेट्रो बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक मोहम्मद मोकिम और निदेशक पीयूष महांती का नाम शामिल है।
इन सभी को 3 साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह के कारावास की सजा का आदेश दिया विजिलेंस कोर्ट ने दिया है। विशेष सतर्कता न्यायाधीश सत्यनारायण षडंगी ने 17 गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है।
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