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अक्टूबर महीने के लिए गाइडलाइन जारी, राज्य के सभी शहरों में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू
भुवनेश्वर. त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को अक्टूबर महीने के लिए कोविद गाइडलाइन जारी कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अनलॉक दिशानिर्देशों के अनुसार, सितंबर महीने के दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंध एक अक्टूबर से एक नवंबर, 2021 तक लागू रहेंगे. इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 10 दिनों की अवधि के लिए भुवनेश्वर-कटक में रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
राज्य के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पीके जेना ने दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि राज्यभर के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि, दुर्गा पूजा और अन्य उत्सवों के मद्देनजर कटक और भुवनेश्वर शहरों के लिए विशेष रात कर्फ्यू का प्रतिबंध लगा दिया गया है.
एसआरसी के अनुसार, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 10 दिनों की अवधि के लिए इन दोनों शहरों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. कटक और भुवनेश्वर में इन 10 दिनों के दौरान 20 अक्टूबर तक सभी बाजारों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रोजाना रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी.
जेना ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को आदेश के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का अधिकार दिया गया है. इससे पहले राज्य सरकार ने अगस्त के महीने में एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसमें राज्य में कोविद-19 के आगे प्रसार को रोकने के लिए उत्सव और समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था.
जेना ने कहा कि लोग आमतौर पर ऐसे उत्सवों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं. ऐसे समय में कोविद प्रोटोकॉल ध्यान नहीं रखा जाता है. केंद्र ने पहले ही देश में राज्य सरकारों से अगले दो से तीन महीनों में त्योहारी सीजन के दौरान पिछले सभी दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है.
उन्होंने कहा कि हमने केंद्र की सलाह का पालन करने का फैसला किया है. इसलिए आने वाले हफ्तों में अगर देश और राज्य में लोग मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता सहित कोविद के उचित व्यवहार और प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, तो हम कोरोना के खिलाफ इस युद्ध को जीत सकते हैं.