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प्रतिक्रिया में सांसद ने कहा मुझे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं
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बहू-बेटे का मामला कोर्ट में है, इस बारे में नवीन बाबू सब जानते हैं
कटक. कटक के लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप उनकी बहू साक्षी महताब ने लगाया है। पति लोकरंजन, ससुर भर्तृहरि और सास महेस्वता महताब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ-साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, हत्या की धमकी जैसे संगीन आरोप भी सांसद की बहु ने लगाया है।
साक्षी ने मध्य प्रदेश के भोपाल महिला थाना में इस को लेकर पिछले अगस्त 17 तारीख को आरोप लाई है, जिसके चलते विभिन्न धारा में मामला दर्ज की गई है। दूसरी ओर इस मामला के संबंध में कुछ भी वह जानते नहीं है यह प्रतिक्रिया में कहा है सांसद भर्तृहरि महताब ने।
गुरुवार शाम को सांसद महताब कटक में इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, इस मामले के बारे में मुझ कुछ भी नहीं पता है। महताब ने कहा कि यह सब योजना के तहत किया गया है। क्योंकि उनके बहू और बेटे पिछले 4 सालों से अलग रह रहे हैं। दो साल पहले बेटे ने तलाक के लिए मामला दर्ज किया है। दोनों के बीच कोर्ट में चलने वाले पुनर्मिलन का प्रयास पिछले डेढ़ साल से विफल रहा है। ऐसे में अब एक मामला दर्ज होने का अर्थ क्या है। यह संपूर्ण तौर पर एक निजी मामला है। इस निजी मामले को कुछ निर्दिष्ट गण माध्यम उद्देश्य के तौर पर खबर प्रचार कर रहे हैं। नवीन बाबू इस घटना के संबंध में अवगत है। वर्ष 2019 आम चुनाव से पहले यानी 2018 से वह अवगत है । परिवार के एक बड़े भाई के हिसाब से वह शादी के लिए होने वाली सगाई में मौजूद थे। शादी के चार-पांच साल के बाद इस तरह की दहेज उत्पीड़न आरोप का मामला क्यों और कैसे आया उस पर सवाल उठाए हैं सांसद भर्तृहरि महताब ने। भोपाल के बाशिंदे आर. सिंह तोमर की बेटी साक्षी के आरोप के मुताबिक, सांसद भर्तृहरि महताब के बेटे लोकरंजन की शादी उनके साथ वर्ष 2016 दिसंबर 12 तारीख को दिल्ली में हुई थी और शादी के समय ढाई करोड रुपए की सामान दहेज के तौर पर साक्षी को दी गई थी । शादी के महज 4 दिन बाद सास महेश्वता महताब साक्षी के मां-बाप को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहा।लेकिन दिसंबर 17 तारीख को वह लोकरंजन के साथ कटक चली आई थी। वहां पर परिवार वालों की ओर से उनके साथ कड़वा व्यवहार किया जा रहा था। यहां तक कि लोकरंजन उनके साथ वैवाहिक संबंध भी नहीं रख रहे थे। जिसके चलते 2017 जनवरी 30 तारीख को वह ग्वालियर चली आई थी। बाद में वह अपने मां-बाप के पास आकर भोपाल में ठहरी।वैवाहिक संबंध को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर विफल होने के बाद वह भोपाल की परिवार अदालत में इस संबंध में एक मामला दर्ज की थी। लेकिन बार-बार नोटिस के बावजूद जब लोकरंजन अदालत में हाजिर नहीं हुए तो, अदालत वर्ष 2020 मार्च 5 तारीख को साक्षी के सपक्ष में एकतरफा राय दिया था। शादी के समय दी जाने वाली तमाम दहेज के सामान को वापस लौटाने के लिए परिवार अदालत लोकरंजन और उनके परिवार वालों को निर्देश दिया था । लेकिन श्री महताब के परिवार की ओर से अभी तक किसी भी तरह की सामान नहीं लौटाया गया है। साक्षी के आरोप के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर अजीता नायर मामले की जांच कर रहे है।