भुवनेश्वर. भुवनेश्वर में एक सिख समुदाय के व्यक्ति पर हमले के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने शुक्रवार को तीन व्यक्तियों के खिलाफ स्थानीय एसडीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. कमिश्नरेट पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को आधार बनाया गया है. उल्लेखनीय है कि गत 14 जनवरी को लक्ष्मीसागर इलाके में परविंदर पाल सिंह ने अपने आपार्टमेंट के सामने कार की पार्किंग न करने के लिए कहा था. इस पर कुछ लोगों ने उन पर जानलेबा हमला कर दिया. उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस की उपस्थिति में भी उनकी पिटाई की. इस मामले में शंकर राउत, दीपक मोहंती व दीपक जेना को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जान-बुझकर आरोपितों पर धारा 307 जैसे धाराएं नहीं लगाई. उनपर मामूली धाराएं दर्ज की. इस कारण उन्हें आसानी से जमानत मिल गयी. इस घटना को लेकर अप्रवासियों ने असुरक्षा की भावना व्यक्त की थी तथा पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया. अप्रवसासी लोगों का कहना है कि पुलिस ने स्थानीय नेताओं के दवाब में अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की.
Check Also
भरतपुर मामले में गठित जांच आयोग की अवधि बढ़ी
न्यायिक आयोग को अब 31 जनवरी 2025 तक दिया गया समय भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने …