कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर पश्चिम बंगाल पुलिस को तगड़ा झटका देते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले के मुख्य आरोपित शाहजहां शेख को अपराह्न 4.15 बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को कहा। इसके बाद सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंच गई है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपित शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के उसके मंगलवार के आदेश को तुरंत लागू करे। कोर्ट ने शाहजहां शेख को आज शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम छह गाड़ियों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंच गई है।
इसके पहले मंगलवार को भी कोर्ट ने 4:30 बजे तक शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने को कहा था लेकिन केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के ढाई घंटे तक इंतजार के बावजूद शाहजहां को नहीं सौंपा गया।बुधवार को ईडी ने राज्य सरकार के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की। एजेंसी ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ के मंगलवार के आदेशों को लागू नहीं किया है।
अदालत में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उसने मंगलवार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एसएलपी के लंबित रहने पर हाई कोर्ट के आदेश तब तक रोक नहीं है, जब तक कि इस आशय का कोई स्पष्ट आदेश न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेख की हिरासत सीबीआई को देने से इनकार करने की कोशिश कर रही है।
दरअसल, ईडी अधिकारियों की टीम पर पांच जनवरी को उस समय हमला किया जब वह राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के लिए संदेशखाली स्थित शेख के आवास पर गई थी। शेख को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी।
साभार – हिस