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‘भड़काऊ भाषण’ मामले में दोषी करार सपा विधायक आजम खान को तीन साल की सजा

लखनऊ, समाजवादी पार्टी (सपा) के रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी पाया गया है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब उनकी विधान सभा सदस्यता भी हाथ से जा सकती है।

सपा नेता आजम खान पर तीन साल पूर्व रामपुर के मिलक में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप था। इस मामले में आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें दर्ज मुकदमे की तीन धाराओं के तहत तीन साल की सजा भी सुना दी है। यह फैसला आने के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
साभार-हिस

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