इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत के मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता अली अमीन गंडापुर पर कानूनी शिकंजा कस गया है। आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आज गंडापुर को संघीय राजधानी के आई-9 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराने का फैसला किया है। गंडापुर अपने वकील के साथ एटीसी के सामने पेश हुए। एआरवाई न्यूज चैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत में हुई आज की सुनवाई में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और अन्य संदिग्धों को चालान की प्रतियां सौंपी गईं। संदिग्धों को 29 जुलाई को अगली सुनवाई में उपस्थिति रहने का निर्देश दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए बताया कि वह आधिकारिक व्यस्तता के कारण पहले पेश होने में असमर्थ रहे। इसके बाद अदालत ने हिंसक विरोध प्रदर्शन और धारा 144 के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में गंडापुर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया। पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर में पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री को विभिन्न मामलों में कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
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