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नये मोटर वाहन नियम से राज्य सरकार की चांदी ही चांदी

  • – 24 घंटे में 1.06 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना मिले

भुवनेश्वर. नये मोटर वाहन कानून के एक मार्च से कड़ाई से लागू होने से राज्य सरकार की चांदी ही चांदी है. एक दिन में 1.06 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना मिले हैं. ओडिशा के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने बताया कि रविवार से राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के साथ ही पहले 24 घंटों में यातायात नियमों के 3,870 उल्लंघनकर्ताओं से 1.06 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के एकत्र विवरण को मीडिया से साझा करते हुए उन्होंने बताया कि 1,831 व्यक्तियों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर, जबकि 349 से गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने करने के लिए, 277 से ओवर-स्पीडिंग के लिए, 126 से दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी के लिए, 48 से वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने के लिए, 10 से ट्रैफिक की गलत दिशा में ड्राइविंग के लिए और 24 से शराब पीकर वाहन चलाने के लिए यह जुर्माना वसूला गया है. कुल 1.06 करोड़ रुपये के जुर्माने में से 88 लाख रुपये राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 1,758 व्यक्तियों से वसूले हैं, जबकि पुलिस ने 2,112 व्यक्तियों से 18 लाख रुपये की वसूली की है. साथ ही पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मामले भी दर्ज की है. आज दूसरे दिन की ताजा रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि आरटीओ-1 भुवनेश्वर ने इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंधित दो बसों पर बिना पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र, सामान्य अपराध, वायु और ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने और बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर 25,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. इन पर अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने का भी मामला है.
इसी तरह, आरटीओ-2 भुवनेश्वर ने शिखरचंडी चौक पर एक स्कूल वैन पर 37,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. बिना पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन का उपयोग करने पर, सामान्य अपराध, व्यक्ति को बिना वैध या उचित ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, वायु और ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहन का उपयोग करना या परमिट की शर्तों का उल्लंघन करना और बिना बीमा को लेकर यह जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, आरटीओ-2, भुवनेश्वर ने शिखरचंडी में ही संशोधित एमवी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लंघन के लिए एक मिनी ट्रक पर 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार, 2018 में जारी किए गए 3.5 लाख एलएल और 2.3 लाख डीएल की तुलना में पिछले छह महीनों में 11.54 लाख शिक्षार्थी लाइसेंस (एलएल) और 3.8 लाख ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी किये गये हैं. साथ ही सितंबर-फरवरी की अवधि के बीच 29.4 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.

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