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चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव को मिली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत

कटक. लोगों के उपर गाड़ी चढ़ा कर हत्या करने की कोशिश करना व बाद में लोगों के आक्रोश का शिकार होकर अस्पताल जाना और वहां से गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले चिलिका के बाहुबली विधायक प्रशांत जगदेव को शुक्रवार ओड़िशा हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान किया है. उनके स्वास्थ्य अवस्था को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट उन्हें 7 दिनों की अंतरिम जमानत पर जाने के लिए इजाजत दिया है.इस दौरान वह अपना इलाज करवाएंगे किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे यह स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान किया है.
विदित है कि, पिछले 12 मार्च को खुरदा जिला रणापुर ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के समय वहां पर पहुंचे थे बीजू जनता दल के विधायक प्रशांत जगदेव. वहां पर भीड़ मौजूद थी, ऐसे में किसी बात को लेकर उत्तेजना पहली और गाड़ी में बैठे विधायक प्रशांत जगदेव ने अपनी गाड़ी से वहां पर मौजूद कुछ लोगों को रौंधना चाहा. जिसके चलते वहां पर करीब 10 लोग जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे, वह बुरी तरह से घायल हो गए थे. फिर गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर ही प्रशांत जगदेव को घसीटते हुए उनकी जमकर पिटाई किया था और उनकी गाड़ी की भी तोड़फोड़ किया गया था. प्रशांत जगदेव को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था. फिर बाणपुर अस्पताल से उन्हें एक निजी अस्पताल को स्थानांतरित कर वहां पर उनका चिकित्सा की गई थी.इस घटना को लेकर उनके खिलाफ पुलिस की ओर से मामला दर्ज की गई थी. जिसके चलते पुलिस उन्हें बाद में अस्पताल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसी घटना में निचली अदालत में जमानत के लिए वह याचिका दायर किया था.लेकिन वहां उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह जमानत के लिए हाईकोर्ट में पहुंचे थे. लेकिन इलाज के लिए दर्शाते हुए उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान किया है.

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