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Chhattisgarh elections: मतदान करने से रोका तो मालिक पर लगेगा अर्थ दंड

धमतरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को जिले में मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख, ’मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी’ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किए जाने के निर्देश हैं।

उक्त प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेंगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यह धारा ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

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