NEET-UG 2024: याचिकाकर्ताओं-छात्रों के वकील की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था। हुड्डा ने कहा कि हमने डेटा के आधार पर एक नोट प्रस्तुत किया है। वे पेपर लीक होने की बात स्वीकार करते हैं, वे व्हाट्सएप पर प्रसार होने की बात स्वीकार करते हैं
Home / BUSINESS / NEET-UG 2024: नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ‘परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं’
Check Also
सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, निवेशकों के 24 हजार करोड़ डूबे
नई दिल्ली। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करने …