नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क का चीन को निर्यात करने वाली 61 कंपनियों की ओर से कर चुकाने में की गई कथित गड़बड़ियों के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दे दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इस मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा को निर्देश दिया कि वे अपनी याचिका में संशोधन करें।
15 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार और लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि 2015 से चीन को लौह अयस्क का निर्यात करने वाली 61 कंपनियों ने कर नहीं चुकाया। ऐसा कर इन कंपनियों ने लौह अयस्क की स्मगलिंग की है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
साभार – हिस