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हाईकोर्ट से बालू बाजार पूजा समिति को दुर्गोत्सव की अनुमति

  •  भक्तों के बिना होगा आयोजन

  • शोभायात्रा निकालने पर रोक, कोविद नियमों का करना होगा पालन

कटक. उच्च न्यायालय ने सोमवार को बालू बाजार पूजा समिति को दुर्गा पूजा आयोजन करने की अनुमति दे दी है. यह समिति कटक शहर में दुर्गा पूजा आयोजित करने वाली सबसे पुरानी पूजा समिति है. कोर्ट ने पूजा समिति को केंद्र और ओडिशा सरकार द्वारा जारी किए गए कोविद-19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसार सभी अनुष्ठानों का संचालन करने की अनुमति दी है.

बालू बाजार पूजा समिति के अध्यक्ष सूर्यकांत सांगानेरिया ने कहा कि परंपरा के अनुसार, मूर्ति बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी और सभी अनुष्ठानों का सख्ती से पालन किया जाएगा. हालांकि, मंडप के पास कोई सभा नहीं होगी और सभी कोविद-19 दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. हाईकोर्ट ने पूजा समिति को किसी भी विसर्जन शोभायात्रा आयोजित नहीं करने का भी निर्देश दिया है. बालू बाजार पूजा समिति ने ओडिशा उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें मां दुर्गा की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी.

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