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राज्य सरकार का सख्त निर्देश-2024 के लिए समय सीमा नहीं बढ़ेगी
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एचआरएमएस पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2024 के वार्षिक सम्पत्ति विवरण जमा करने की समय सीमा में किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अपना सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि समय सीमा बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए, लेकिन सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के हित में यह निर्णय लिया है कि किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने यह भी दोहराया है कि वार्षिक सम्पत्ति विवरण का समय पर प्रस्तुत किया जाना प्रमोशन के लिए अनिवार्य शर्त है। जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2024 के लिए यह विवरण नहीं दिया है, उन्हें किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में प्रमोशन के लिए विचार के योग्य नहीं माना जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले किसी भी परिस्थिति में डीपीसी के समक्ष न लाए जाएं।
इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 से यह नियम और सख्ती से लागू किया जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच जमा किए जाने वाले सम्पत्ति विवरण के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सरकार ने सभी अधिकारियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि अनुशासन और पारदर्शिता ही सुशासन की नींव हैं।
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