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ओडिशा में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

  • सभी जिला कलेक्टरों को कार्यवाही करने का आदेश

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया है। बताया गया है कि सभी जिला कलेक्टरों को अतिक्रमित भूमि को मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए एक पत्र में कलेक्टरों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अतिक्रमण का वास्तविक सर्वेक्षण करने और मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें हटाने के लिए कहा गया है।

उच्चस्तरीय बैठक में चिंता व्यक्त

पत्र में उल्लेख किया गया है कि एक उच्च-स्तरीय बैठक में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर सरकार द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है कि हमारे प्राथमिक कार्यों में से एक भूमि संसाधनों का इष्टतम प्रबंधन और विकास उद्देश्यों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त भूमि का आवंटन है।

विकास कार्यों में हो रही बाधा

पत्र में यह भी कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण विकास कार्यों के लिए भूमि के सुचारू आवंटन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा, अतिक्रमित सरकारी भूमि की अवसर लागत ऐसी स्थितियों में अप्राप्त रहती है और अवैध अतिक्रमण से उत्पन्न होने वाला संबंधित मुकदमेबाजी भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है।

भूमि संरक्षण के लिए निर्देश

कलेक्टरों को प्राप्त धनराशि का उपयोग कर सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें हर पखवाड़े राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है।

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