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राशन सामान वितरण में अनियमितता, डीलर का लाइसेंस रद्द

विष्णु दत्त दास, पुरी
राज्य सरकार के निर्देशानुसार तीन माह के राशन वितरण में अनियमितता के कारण एक डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. वर्तमान समय में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से अगले तीन महीने के लिए राशन सामान उपभोक्ताओं को देने का निर्देश जारी किया गया है.

इसके लिए पहले से एफसीआई से सामान लेने के लिए निर्देश दिए गए. इसी दौरान राज्य सरकार के सहयोग से ओडिशा में सभी शहर, सभी ब्लॉक, इलाके की साही मोहल्ला, गांव सबमें कंट्रोल डीलर के द्वारा पीडीएस सामान चावल और गेहूं, दाल केरोसिन वितरण जारी है. अभी परिस्थिति को देखते हुए इस सामान आवंटन में अनियमितता पर निमापाड़ा ब्लॉक इलाके के हरिपुर गांव डीलर सह वितरक गोविंद चंद्र साहू के खिलाफ जिला प्रशासन के पास शिकायत मिली. इसके बाद ब्लाक अधिकारी ने जांच करते हुए रिपोर्ट दी.

इसके बाद में लाइसेंस अधिकारी ने पुरी जिला के उपजिलाधिकारी आदेश पर गोविंद चंद्र साहू का लाइसेंस रद्द कर दिया. बीडीओ को इस सामान आवंटन के लिए निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है पुरी जिलाधिकारी बलवंत सिंह कोई भी शिकायत मिलने पर शक्ति से पेश आते हुए आम जनता की सेवा में खुद को शामिल रखते हैं.

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