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कटक के अस्पताल ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में किया घोटाला

  •  दो आरोपी गिरफ्तार

  •  मौत की घटना की जांच के दौरान घोटाले का हुआ खुलासा

कटक। ओडिशा सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में एक और घोटाला सामने आया है।
आरोप के अनुसार, बीएसकेवाई के तहत यहां कटक शहर के एक निजी अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया गया था, जबकि स्वास्थ्य सुविधा को इस योजना के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया था।
मधुपाटना पुलिस ने यहां शहर में अनियमितताओं के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शोभा अस्पताल के मालिक अशोक पति और स्वास्थ्य सुविधा के प्रबंधक शांतनु पति के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर के एक प्रसन्न कुमार पात्र ने 7 मार्च को कटक शहर के जेएम केयर अस्पताल में अपनी पत्नी की मौत के संबंध में चिकित्सकीय लापरवाही के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आरोप के अनुसार मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान हमें बीएसकेवाई के क्रियान्वयन में गड़बड़ी के बारे में पता चला।
पात्र की पत्नी को कुछ दिनों पहले कुछ स्वास्थ्य जटिलताओं के साथ नुआपड़ा के जेएम केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में चिकित्सक चिन्मय कुमार साहू पात्र की पत्नी का इलाज कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
हालांकि, महिला को अपनी जटिलताओं से राहत नहीं मिली। 6 मार्च को उसे दोबारा जेएम केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन साहू कोई न कोई कारण बताकर मरीज को देखने नहीं आया। मिश्र ने कहा कि आखिरकार 7 मार्च को महिला की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के दौरान, हमें पता चला कि जेएम केयर को बीएसकेवाई के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, महिला को कटक के पागा में बीएसकेवाई के पैनलबद्ध अस्पताल शोभा अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पुलिस ने कहा कि डॉ चिन्मय साहू ने शोभा अस्पताल के मालिक अशोक पति और उनके मैनेजर शांतनु पति की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों में गड़बड़ी को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि हमने अनियमितताओं के सिलसिले में अशोक पति और शांतनु पति को गिरफ्तार किया है और उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया है। डॉक्टर चिन्मय साहू इलाज में लापरवाही के मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। अतिरिक्त डीसीपी ने कहा कि हम बीएसकेवाई अनियमितताओं में उनकी संलिप्तता के मद्देनजर अदालत से उनकी जमानत रद्द करने का अनुरोध करेंगे।
गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने इस साल जनवरी में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) के तहत अनियमितताओं के आरोप में कटक के साउथ प्वाइंट अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी।

शिकायत के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले चरण में साउथ प्वाइंट अस्पताल को पैनल से हटा दिया और उक्त अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य मित्र को हटा दिया।

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